चंडीगढ़ विधेयक पर गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण: कोई नया प्रस्ताव नहीं

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया कि आगामी शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ से संबंधित कोई नया विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि प्रस्ताव का उद्देश्य चंडीगढ़ और पंजाब-हरियाणा के बीच पारंपरिक व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं करना है। इस पर उठाई गई चिंताओं को दूर करते हुए मंत्रालय ने कहा कि कानून-निर्माण प्रक्रिया अभी भी विचाराधीन है। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, और प्रस्ताव का उद्देश्य इसे अनुच्छेद 240 में शामिल करना है।
 | 
चंडीगढ़ विधेयक पर गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण: कोई नया प्रस्ताव नहीं

गृह मंत्रालय का बयान

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया कि आगामी शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ से संबंधित प्रस्तावित विधेयक लाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य चंडीगढ़ और पंजाब तथा हरियाणा के बीच की पारंपरिक व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं करना है।


विधेयकों की सूची में शामिल नहीं

लोकसभा और राज्यसभा के बुलेटिन में एक दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र के लिए 10 विधेयकों की अनंतिम सूची में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2025 को शामिल किए जाने के बाद सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया। चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने का प्रस्ताव पंजाब के नेताओं द्वारा तीखी प्रतिक्रिया का कारण बना।


अनुच्छेद 240 का महत्व

यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम बनाने और सीधे कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। मंत्रालय ने कहा, "चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श के बाद ही कोई उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा। इस मामले में किसी भी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार का संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कोई विधेयक पेश करने का कोई इरादा नहीं है।"


कानून-निर्माण प्रक्रिया पर स्थिति

मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चंडीगढ़ के लिए केंद्र सरकार की कानून-निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है और इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।


चंडीगढ़ की स्थिति

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्ताव का उद्देश्य चंडीगढ़ के शासन या प्रशासनिक ढांचे में कोई बदलाव नहीं करना है। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। विधेयक का उद्देश्य चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 में शामिल करना है, जैसे अन्य बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश।


अनुच्छेद 240 का प्रावधान

संविधान का अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव, तथा पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।