चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव अब हाथ उठाकर होगा

चंडीगढ़ में चुनाव प्रक्रिया में बदलाव
चंडीगढ़ में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अब हाथ उठाकर किया जाएगा, जबकि पहले यह गुप्त मतदान के माध्यम से होता था। पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक, गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ नगर निगम (कार्यविधि और व्यवसाय का संचालन) नियमावली, 1996 के नियम 6 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के साथ, चुनाव प्रक्रिया में यह बदलाव लागू होगा।
इस जानकारी को साझा करते हुए, चंडीगढ़ के प्रशासक कटारिया ने कहा कि नया प्रणाली चुनाव प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाएगी। यह निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका को स्पष्ट और जवाबदेह बनाएगी। उन्होंने आगे आशा व्यक्त की कि यह बदलाव नगर निगम के कार्य और शासन में सुधार लाएगा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास को और मजबूत करेगा।
आधिकारिक बयान में कहा गया, "इस संशोधन के साथ, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर अब हाथ उठाकर चुने जाएंगे, जबकि पहले यह गुप्त मतदान के माध्यम से होता था।"
गौरतलब है कि यह संशोधन पहले चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में पारित किया गया था। इसे पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 398 (2) के तहत कानूनी शक्तियों के तहत प्रस्तावित किया गया था, जिसे चंडीगढ़ यूटी अधिनियम, 1994 के तहत विस्तारित किया गया। प्रस्ताव को प्रशासक के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, और अब इसे औपचारिक रूप से स्वीकृति मिल गई है।