ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए संवेदकों को दिया गया अल्टीमेटम

ग्रामीण कार्य विभाग ने सभी संवेदकों को 15 सितंबर तक निर्माण कार्य शुरू करने का अल्टीमेटम दिया है। यदि समय सीमा का पालन नहीं किया गया, तो कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने पहले ही संवेदकों को निर्देश दिए थे कि वे आवंटित पैकेजों के तहत सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करें। इसके अलावा, निर्माण स्थल पर आवश्यक तैयारी करने के लिए भी कहा गया है। जानें इस संबंध में और क्या निर्देश दिए गए हैं।
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ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए संवेदकों को दिया गया अल्टीमेटम

निर्माण कार्य का अल्टीमेटम

ग्रामीण कार्य विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत सभी संवेदकों को निर्देश दिया है कि वे आगामी 15 सितंबर तक निर्माण कार्य शुरू करें। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो विभाग ने चेतावनी दी है कि संबंधित संवेदकों के खिलाफ सीएमबीडी और बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में उनकी जमानत राशि जब्त की जाएगी और उनके निबंधन को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।


निर्माण कार्य की समयसीमा

यह ध्यान देने योग्य है कि ग्रामीण कार्य विभाग ने पहले ही संवेदकों को 10 सितंबर से सभी आवंटित पैकेजों के तहत सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करने का अल्टीमेटम दिया था। विभाग ने इस संबंध में विज्ञापन भी प्रकाशित किए थे। सभी संवेदकों को निर्देश दिया गया है कि वे 15 सितंबर तक आवंटित पैकेजों के अंतर्गत शत-प्रतिशत पथों को पौटलेस करें।


निर्माण स्थल पर तैयारी

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत आवंटित सड़कों और पुलों के निर्माण स्थल पर आवश्यक बोर्ड और प्रयोगशाला स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही, 15 सितंबर तक निर्माण सामग्रियों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। विभाग ने पहले भी समीक्षा बैठकों और प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से संवेदकों को इस बारे में जानकारी दी थी।