गोवा विधानसभा ने अनधिकृत मकानों को वैध करने का विधेयक पारित किया

गोवा विधानसभा ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया है, जो 28 फरवरी 2014 से पहले सरकारी भूमि पर बने अनधिकृत मकानों को वैधता प्रदान करेगा। इस विधेयक में उप-जिलाधीश को अतिक्रमणों को वैध करने का अधिकार दिया गया है। विपक्ष ने इस पर चिंता जताई है कि इससे गैर-गोवावासियों को लाभ मिल सकता है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक केवल उन भूमिहीन गोवा निवासियों पर लागू होगा जो लंबे समय से राज्य में रह रहे हैं।
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गोवा विधानसभा ने अनधिकृत मकानों को वैध करने का विधेयक पारित किया

गोवा भूमि राजस्व संहिता में संशोधन

गोवा विधानसभा ने हाल ही में गोवा भूमि राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत 28 फरवरी 2014 से पहले सरकारी भूमि पर बने अनधिकृत मकानों को वैधता प्रदान की जाएगी।


यह विधेयक, जिसे राजस्व मंत्री अतानासियो मोनसेरेट ने बृहस्पतिवार को प्रस्तुत किया, गोवा भूमि राजस्व संहिता, 1968 में एक नई धारा ‘38ए’ जोड़ने का प्रावधान करता है। यह धारा उप-जिलाधीश को ऐसे अतिक्रमणों को वैध करने का अधिकार देती है।


विपक्ष की बहस के बीच यह विधेयक पारित हुआ, जिसमें विपक्ष ने चिंता व्यक्त की कि इससे गैर-गोवावासियों को लाभ मिल सकता है। विधेयक के अनुसार, किसी भी संरचना का नियमितीकरण अधिभोग मूल्य के भुगतान के अधीन होगा, जिसे सरकार द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।


मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सदन में स्पष्ट किया, ‘‘यह केवल उन भूमिहीन गोवा निवासियों पर लागू होगा जो निर्धारित तिथि से कम से कम 15 वर्ष पहले से राज्य में निवास कर रहे हैं और जिनके पास कोई अन्य भूमि, मकान, फ्लैट या संपत्ति में पैतृक हिस्सा नहीं है।