गोवा में लूथरा बंधुओं की पुलिस हिरासत बढ़ाई गई, नाइटक्लब आग मामले में जांच जारी

गोवा की मापुसा अदालत ने लूथरा बंधुओं की पुलिस हिरासत को 26 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। ये दोनों नाइटक्लब के सह-मालिक हैं, जहां हाल ही में आग लगने से कई लोगों की जान गई थी। अदालत ने अजय गुप्ता को भी न्यायिक हिरासत में भेजा है। नए सबूतों के अनुसार, आरोप है कि भाइयों के व्यापार लाइसेंस फर्जी थे। गोवा पुलिस ने कहा कि जांच के लिए आरोपियों की हिरासत आवश्यक है।
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गोवा में लूथरा बंधुओं की पुलिस हिरासत बढ़ाई गई, नाइटक्लब आग मामले में जांच जारी

मापुसा अदालत का निर्णय

मापुसा की अदालत ने सोमवार को लूथरा बंधुओं, सौरभ और गौरव, की पुलिस हिरासत को 26 दिसंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया। ये दोनों 'बर्च बाय रोमियो लेन' नामक नाइटक्लब के सह-मालिक हैं, जहां 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हुए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) ने उनकी हिरासत को बढ़ाने का निर्णय लिया।


इसके साथ ही, मापुसा जेएमएफसी अदालत ने अजय गुप्ता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जो कि 'बर्च बाय रोमियो लेन' के तीसरे साझेदार हैं।


आरोपियों की गिरफ्तारी और ट्रांजिट रिमांड

लूथरा बंधुओं को 16 दिसंबर को थाईलैंड से निर्वासित कर दिल्ली से गोवा लाया गया। दिल्ली की अदालत ने उन्हें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद गोवा पुलिस को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी। 17 दिसंबर को, उन्हें मापुसा जेएमएफसी अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।


नए खुलासे और जांच

पीड़ितों के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु जोशी ने बताया कि नए सबूत सामने आए हैं, जिनमें पुलिस का आरोप है कि भाइयों के व्यापार लाइसेंस और अन्य दस्तावेज फर्जी थे। 6 दिसंबर को अरपोरा नाइटक्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने क्लब मालिकों के खिलाफ लापरवाही और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप में आपराधिक कार्रवाई शुरू की है।


गोवा पुलिस के अनुसार, क्लब में आतिशबाजी का कार्यक्रम बिना उचित अग्नि सुरक्षा उपकरणों के आयोजित किया गया था। पुलिस ने कहा कि इस जांच के महत्वपूर्ण चरण में आरोपियों की गोवा में पुलिस हिरासत आवश्यक है।