गोवा में दो जिलाधिकारियों को एनएसए के तहत शक्तियाँ दी गईं

गोवा सरकार ने दो जिलाधिकारियों को तीन महीने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत शक्तियाँ देने का निर्णय लिया है। यह कदम हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता रमा कोंकणकर पर हुए हमले के संदर्भ में उठाया गया है। जानें इस निर्णय के पीछे की वजह और इससे राज्य की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
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गोवा में दो जिलाधिकारियों को एनएसए के तहत शक्तियाँ दी गईं

गोवा सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

गोवा की सरकार ने दो जिलाधिकारियों को तीन महीने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया है। यह जानकारी संबंधित अधिकारियों ने साझा की।


गृह मंत्रालय के अवर सचिव मंथन मनोज नाइक ने बृहस्पतिवार को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि दोनों जिलाधिकारियों को तटीय राज्य में 'वर्तमान परिस्थितियों' के संदर्भ में एनएसए लागू करने की अनुमति दी गई है।


आदेश में उल्लेख किया गया है कि उत्तरी और दक्षिणी गोवा के जिलाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के भीतर एनएसए की धारा तीन की उपधारा (दो) के तहत शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं।


यह प्रावधान राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों को एहतियातन हिरासत में लेने की अनुमति देता है। यह कदम हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता रमा कोंकणकर पर हुए हमले के संदर्भ में उठाया गया है, जिसमें सात आदतन अपराधियों ने भाग लिया था।