गोवा के पोंडा उपचुनाव की अधिसूचना को हाई कोर्ट ने किया अमान्य
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा के पोंडा विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना को अमान्य कर दिया है, जिससे 9 अप्रैल को होने वाला चुनाव रद्द हो गया। यह निर्णय दो मतदाताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया, जिसमें कहा गया कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने में कम समय बचा है। जानें इस महत्वपूर्ण फैसले के पीछे की वजहें और चुनाव आयोग की योजनाएँ।
| Apr 8, 2026, 15:42 IST
बॉम्बे हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को गोवा के पोंडा विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना को "अमान्य" करार दिया, जिससे 9 अप्रैल को होने वाला चुनाव प्रभावी रूप से रद्द हो गया। गोवा बेंच के जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और अमित जमसंदेकर ने इस मामले में दो मतदाताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया।
याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने में एक वर्ष से भी कम समय बचा है, इसलिए जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत उपचुनाव कराना आवश्यक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी निर्वाचित विधायक केवल थोड़े समय के लिए कार्यकाल पूरा करेगा, जिससे उपचुनाव कराना अनावश्यक हो जाता है।
पिछले साल अक्टूबर में गोवा के पूर्व मंत्री रवि नाइक के निधन के बाद उपचुनाव की आवश्यकता उत्पन्न हुई थी। चुनाव आयोग ने मतदान की तिथि 9 अप्रैल और मतगणना की तिथि 4 मई निर्धारित की थी।
