गोंडा में पिता की हत्या के मामले में बेटे को मिली आजीवन कारावास की सजा

गोंडा जिले में एक अदालत ने चार साल पहले पिता की हत्या के मामले में बेटे को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना सुनाया। यह मामला तब सामने आया जब मृतक के भतीजे ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। जांच के दौरान, पुलिस ने सबूत इकट्ठा कर बेटे को गिरफ्तार किया। अदालत ने सभी गवाहों के बयान बदलने के बावजूद, अभियोजन के तर्कों के आधार पर सुकई को दोषी ठहराया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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गोंडा में पिता की हत्या के मामले में बेटे को मिली आजीवन कारावास की सजा

गोंडा जिले में हत्या का मामला

गोंडा जिले की एक अदालत ने लगभग चार साल पहले अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या करने के आरोप में बेटे को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अमित कुमार पाठक ने जानकारी दी कि यह घटना 2 मार्च 2021 को कोतवाली नगर क्षेत्र के दत्तनगर बिसेन गांव में हुई, जहां ईश्वर दीन अपने घर के बरामदे में सो रहे थे। उन्हें कुल्हाड़ी से मारा गया। मृतक के भतीजे सुंदर लाल ने इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।


तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक आलोक राव ने सबूत इकट्ठा करने के बाद मृतक के बेटे सुकई को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर हमले में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद की गई, जिसे वैज्ञानिक परीक्षण के लिए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया।


एडीजीसी के अनुसार, सत्र परीक्षण के दौरान सभी गवाहों ने अपने बयान बदल दिए। फिर भी, अभियोजन के तर्कों और जिरह के आधार पर अदालत ने मंगलवार को सुकई को संदेह से परे दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना सुनाया।


यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि को कुल सजा में शामिल किया जाएगा। पाठक ने बताया कि सुकई नशे का आदी था और पैसे की मांग को लेकर अपने पिता से नाराज होकर उसने उनकी हत्या की।