गृह मंत्रालय ने IPS अधिकारियों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अनिवार्यता लागू की
IPS अधिकारियों के लिए नया नियम
गृह मंत्रालय (MHA) ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक (SP) और उप महानिरीक्षक (DIG) के पद पर या समकक्ष स्तर पर कम से कम दो वर्ष की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। यह नियम 2011 बैच और उसके बाद के IPS अधिकारियों पर लागू होगा। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र सरकार में वरिष्ठ नेतृत्व पदों के लिए विचार करने से पहले अधिकारियों के पास पर्याप्त केंद्रीय स्तर का अनुभव हो।
आधिकारिक सूचना का विवरण
गृह मंत्रालय द्वारा 28 जनवरी को जारी की गई एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, IPS अधिकारियों को केंद्र में IG या समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिए SP, DIG या समकक्ष स्तर पर कम से कम दो वर्ष का केंद्रीय अनुभव होना आवश्यक है। यह पत्र सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को संबोधित किया गया है, जिसमें उन्हें अपने-अपने कैडर में कार्यरत सभी IPS अधिकारियों को संशोधित दिशानिर्देशों से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।
पत्र की प्रतियां और अन्य निर्देश
इस पत्र की प्रतियां सभी राज्य सरकारों के पुलिस महानिदेशकों (DGPs), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के निदेशक (SM), गृह मंत्रालय के केंद्र शासित प्रदेश प्रभाग और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई हैं। राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) से अनुरोध किया गया है कि वह इस पत्र को IPS की आधिकारिक वेबसाइट के "व्हाट्स न्यू" अनुभाग में अपलोड करे। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य IPS अधिकारियों को केंद्र सरकार में वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर नियुक्त होने से पहले पर्याप्त केंद्रीय स्तरीय अनुभव प्रदान करना है।
