गुरुग्राम में विदेशी नागरिकों के ठहरने पर 73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ कार्रवाई

गुरुग्राम में 73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ विदेशी नागरिकों को बिना अनुमति ठहराने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने डीएलएफ प्राइमस सोसाइटी में जांच के दौरान पाया कि इन मालिकों ने आवश्यक फॉर्म-सी नहीं भरा था। यह कार्रवाई देश की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। सभी होटल और फ्लैट मालिकों को विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी देने के लिए निर्देशित किया गया है।
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गुरुग्राम में विदेशी नागरिकों के ठहरने पर 73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ कार्रवाई

गुरुग्राम में फ्लैट मालिकों पर कार्रवाई

हरियाणा के गुरुग्राम में 73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ विदेशी नागरिकों को बिना अनुमति और बिना फॉर्म-सी भरे ठहराने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी।


पुलिस के अनुसार, खेड़की दौला थाने को सूचना मिली थी कि सेक्टर-82 स्थित डीएलएफ प्राइमस सोसाइटी में कई विदेशी नागरिकों को आवश्यक अनुमति के बिना ठहराया जा रहा है।


सूचना मिलने के बाद पुलिस ने डीएलएफ प्राइमस सोसाइटी का दौरा किया और वहां के दस्तावेजों की गहन जांच की।


गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान यह सामने आया कि 73 फ्लैट मालिकों ने अपने फ्लैट में रहने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी नहीं दी थी और फॉर्म-सी भी नहीं भरा था।


उन्होंने कहा कि खेड़की दौला थाने में सभी 73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच जारी है।


पुलिस ने यह भी बताया कि देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए फॉर्म-सी भरना और निवास स्थान की जानकारी देना अनिवार्य है।


सभी होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे, पीजी संचालकों और फ्लैट मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके प्रतिष्ठान में ठहरने वाले प्रत्येक विदेशी नागरिक का फॉर्म-सी भरा जाए और संबंधित पुलिस थाने को सूचित किया जाए।