गुरु घासीदास जयंती पर मनेन्द्रगढ़ में शुष्क दिवस की घोषणा

छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर 18 दिसंबर 2025 को पूर्ण शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन सभी मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी और मदिरा का विक्रय या परोसना प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधितों को निर्देशित किया है। जानें इस निर्णय के पीछे के कारण और इसके महत्व के बारे में।
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गुरु घासीदास जयंती पर मनेन्द्रगढ़ में शुष्क दिवस की घोषणा

गुरु घासीदास जयंती पर शुष्क दिवस

एमसीबी

छत्तीसगढ़ के रायपुर में आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति के तहत निर्देश जारी किए गए हैं। गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर, 18 दिसंबर 2025 को जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में पूर्ण शुष्क दिवस घोषित किया गया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा 1 के अंतर्गत जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार, गुरु घासीदास जयंती के दिन जिले में सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, कम्पोजिट मदिरा दुकानें, और एफ.एल.4 (क) अनुज्ञप्ति के तहत संचालित क्लब पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस दिन मदिरा का विक्रय या परोसना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

जिला प्रशासन ने सभी अनुज्ञप्तिधारकों और संचालकों को निर्देश दिया है कि वे इस शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन करें। यदि आदेश का उल्लंघन होता है, तो संबंधित के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। गुरु घासीदास जयंती के इस पावन अवसर पर शांति, अनुशासन और सामाजिक मर्यादा बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।