गुजरात सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए नौकरी में 20% आरक्षण की घोषणा की
गुजरात सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए नौकरी में 20% आरक्षण की घोषणा की है, जिससे उन्हें विभिन्न विभागों में भर्ती में विशेष लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस फैसले की जानकारी दी, जिसमें शारीरिक फिटनेस टेस्ट से छूट और आयु सीमा में छूट शामिल है। यह कदम 'अग्निपथ' योजना के तहत पूर्व अग्निवीरों के करियर के अवसरों को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। जानें इस नई नीति के बारे में और अधिक जानकारी।
| Jun 22, 2026, 19:08 IST
पूर्व अग्निवीरों के लिए नई भर्ती नीति
गुजरात सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए नौकरी के स्थायी अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को 'X' पर एक पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी साझा की कि विभिन्न विभागों में क्लास III के पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इस निर्णय के तहत, पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रियाओं में शारीरिक फिटनेस टेस्ट से भी छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा, अग्निवीरों के पहले बैच के सदस्यों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल तक की छूट देने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।
इन लाभों का उपयोग कई यूनिफॉर्म सेवाओं में भर्ती के दौरान किया जा सकेगा, जिसमें आर्म्ड पुलिस सब-इंस्पेक्टर, आर्म्ड पुलिस कॉन्स्टेबल, स्टेट रिज़र्व पुलिस (SRP) प्लाटून कमांडर और पुलिस कॉन्स्टेबल के पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्व अग्निवीरों को जेल और वन विभागों में भर्ती के दौरान भी छूट प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि जेल विभाग के तहत जेलर ग्रुप-2 और जेल सिपाही, साथ ही वन और पर्यावरण विभाग की फॉरेस्ट गार्ड क्लास-3 और फॉरेस्ट वॉचर क्लास-3 कैटेगरी में सीधी भर्ती के दौरान भी यह लाभ दिया जाएगा। यह कदम केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों की उन पहलों का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य 'अग्निपथ' योजना के तहत अपनी सेवा का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने वालों के लिए करियर के अवसर प्रदान करना है। 'अग्निपथ' योजना 2022 में शुरू की गई थी, जिसके तहत युवाओं को चार साल की अवधि के लिए सेना की तीनों शाखाओं में विभिन्न रैंक पर भर्ती किया जाता है।
