गुजरात सरकार का नया नियम: ग्राहकों को सामान वापस करने का अधिकार

गुजरात सरकार ने ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत दुकानदारों को खरीदे गए सामान को वापस लेने से मना करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह निर्णय ग्राहकों को उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। जानें इस नए नियम के तहत ग्राहकों को क्या अधिकार मिलते हैं और शिकायत कैसे दर्ज करें।
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गुजरात सरकार का नया नियम: ग्राहकों को सामान वापस करने का अधिकार

गुजरात सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

गुजरात सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। अब यदि कोई दुकानदार आपके द्वारा खरीदे गए सामान को वापस लेने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, उसे भारी जुर्माना और सजा का सामना भी करना पड़ सकता है।


दुकानदारों के लिए नई जिम्मेदारियाँ

दुकानों में अक्सर एक बोर्ड लगा होता है, जिस पर लिखा होता है, 'बिका हुआ माल वापस नहीं होगा'। इसका अर्थ यह है कि ग्राहक द्वारा खरीदा गया सामान वापस नहीं किया जा सकता। लेकिन अब, इस नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन है।


ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा

गुजरात सरकार ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत ग्राहक अब खरीदा हुआ सामान वापस कर सकते हैं और दुकानदार को इसे स्वीकार करना होगा।


सामान वापसी पर ग्राहकों के क़ानूनी अधिकार

१. दुकानदार नहीं कर पाएगा मना


सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि ग्राहक सामान को सही स्थिति में वापस करता है, तो दुकानदार उसे लेने से मना नहीं कर सकता। यदि दुकानदार ऐसा करता है, तो ग्राहक उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकता है, जिसके बाद दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी।


2. उपभोक्ता अधिनियम, 2019 के अधिकार


उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत, यदि खरीदा गया सामान खराब निकलता है, तो ग्राहक उसे बदलने या पैसे वापस पाने का अधिकार रखता है। यदि ग्राहक को सामान से कोई नुकसान होता है, तो वह मुआवजे की मांग कर सकता है।


3. शिकायत कहाँ करें दर्ज?


यदि दुकानदार सामान वापस लेने से मना करता है, तो आप जिला, राज्य या उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा, आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर कॉल कर सकते हैं या उपभोक्ता संबंधित वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।


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