गुजरात उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक को दी जमानत

गुजरात उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा को हत्या के प्रयास के मामले में जमानत दी है। उन्हें एक साल तक डेडीयापाडा तालुका में प्रवेश करने से रोका गया है। वसावा को जुलाई में एक आधिकारिक बैठक के दौरान एक पंचायत अध्यक्ष पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार की, जबकि निचली अदालत ने पहले इसे खारिज कर दिया था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और वसावा पर लगे आरोपों के बारे में।
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गुजरात उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक को दी जमानत

जमानत का आदेश

गुजरात उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक चैतर वसावा को सोमवार को नियमित जमानत प्रदान की। वसावा जुलाई से हत्या के प्रयास के मामले में जेल में थे। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए यह शर्त रखी कि वे एक वर्ष तक डेडीयापाडा तालुका में प्रवेश नहीं करेंगे।


अदालत का निर्णय

न्यायमूर्ति एम. आर. मेंगडे ने वसावा की याचिका को स्वीकार किया, जो जुलाई में अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक आधिकारिक बैठक के दौरान एक तालुका पंचायत अध्यक्ष पर कथित हमले के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दी है, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि वे नर्मदा जिले के डेडीयापाड़ा में एक साल तक नहीं जाएंगे।


पिछली जमानत की स्थिति

चैतर वसावा ने पहले राजपीपला की एक सत्र अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था। इससे पहले, उन्हें राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में भाग लेने के लिए तीन दिन की अस्थायी जमानत दी गई थी। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उनके पूर्व अपराधों को ध्यान में रखा था।


आरोपों का विवरण

विधायक को 5 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर बीएनएस की अन्य धाराओं के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना और जानबूझकर अपमान करना शामिल है। यह घटना चैतर वसावा के निर्वाचन क्षेत्र में एक बैठक के दौरान हुई।


घटना का विवरण

डेडीयापाडा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वसावा ने स्थानीय समन्वय समिति की बैठक के दौरान एक महिला पंचायत अध्यक्ष को अपशब्द कहे। संजय वसावा, जो डेडीयापाडा तालुका पंचायत के अध्यक्ष हैं, ने इस पर आपत्ति जताई। शिकायत के अनुसार, विधायक ने संजय वसावा पर मोबाइल फोन फेंका, जिससे उन्हें चोट आई।