गुजरात उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय: मुस्लिम वक्फ संस्थानों की याचिकाएं खारिज

गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुस्लिम वक्फ संस्थानों की लगभग 150 याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें अदालती शुल्क के भुगतान से छूट की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति जे सी दोशी ने यह निर्णय लिया, जिसमें कई महत्वपूर्ण संपत्तियों पर किराए के दावों और कब्जे के विवाद शामिल थे। वक्फ ट्रस्टों ने न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी, लेकिन न्यायालय ने पाया कि याचिकाएं आपस में विरोधाभासी थीं।
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गुजरात उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय: मुस्लिम वक्फ संस्थानों की याचिकाएं खारिज

गुजरात उच्च न्यायालय का फैसला

गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुस्लिम वक्फ संस्थानों द्वारा दायर लगभग 150 याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में अदालती शुल्क के भुगतान से छूट की मांग की गई थी।


न्यायमूर्ति जे सी दोशी ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए बताया कि इनमें कई मामलों में राज्य भर में महत्वपूर्ण संपत्तियों पर किराए के दावों, कब्जे के विवादों और कब्जा अधिकारों से संबंधित मुद्दे शामिल थे।


सुन्नी मुस्लिम ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट, वडोदरा शहर मस्जिद सभा ट्रस्ट और अहमदाबाद की सरखेज रोजा कमेटी जैसे वक्फ ट्रस्टों ने गुजरात राज्य वक्फ न्यायाधिकरण के उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें उनके विवादों की सुनवाई से पहले अदालती शुल्क का भुगतान अनिवार्य किया गया था।


न्यायालय ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ताओं ने न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसी राहतें मांगी थीं, जो आपस में विरोधाभासी थीं, और जिनमें पक्षों के अधिकारों और दायित्वों का न्यायिक निर्धारण आवश्यक था।