गणेश काले की भारत वापसी: सीबीआई ने थाईलैंड से किया प्रत्यर्पण
गणेश काले का प्रत्यर्पण
फाइल छवि: वांछित भगोड़ा गणेश काले (फोटो: X)
मुंबई, 11 जून: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को बताया कि उसने रेड नोटिस के तहत वांछित गणेश बालासो काले का थाईलैंड से भारत में प्रत्यर्पण सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया है।
यह प्रत्यर्पण प्रक्रिया विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और बैंकॉक में भारतीय दूतावास के सहयोग से की गई।
अधिकारियों के अनुसार, काले पर साइबर अपराध धोखाधड़ी का आरोप है, जिसमें पीड़ितों को ऑनलाइन पार्ट-टाइम नौकरियों के प्रस्ताव से लुभाया गया। उनसे कुछ धनराशि जमा करने के लिए कहा गया और बाद में उन्हें धोखा दिया गया।
जांचकर्ताओं ने बताया कि आरोपी ने साइबर वित्तीय अपराधियों का एक नेटवर्क चलाया, जिसमें कई अनजान व्यक्तियों को धोखाधड़ी में शामिल किया गया। "वह व्यक्तियों को उनके बैंक खातों का उपयोग करने के लिए लुभाता था, जिससे वह अवैध धन का हस्तांतरण कर सके और बाद में कई निर्दोष पीड़ितों को धोखा देता था," अधिकारियों ने कहा।
"आरोपी ने सह-आरोपियों को मोबाइल फोन की व्यवस्था करने और फर्जी सिम कार्ड खरीदने के लिए भी निर्देशित किया ताकि अपराधों को अंजाम दिया जा सके," सीबीआई अधिकारियों ने जोड़ा।
इंटरपोल के रेड नोटिस के आधार पर, आरोपी थाईलैंड में पाया गया। उसे 24 मई को बैंकॉक में थाई अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया। उचित कानूनी प्रक्रियाओं और भारतीय और थाई अधिकारियों के बीच निकट समन्वय के बाद, आरोपी को सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि काले के लिए मई में एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। उसे नोटिस जारी होने के लगभग 20 दिनों के भीतर सफलतापूर्वक खोजा, पकड़ा और भारत लौटाया गया।
गुरुवार को, आरोपी मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां उसे महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल द्वारा हिरासत में लिया गया।
"सीबीआई, जो भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है, सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है," अधिकारियों ने कहा।
जांचकर्ताओं ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न एजेंसियों के समन्वय के माध्यम से 160 से अधिक वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया गया है।
