कोल्हापुर में दरगाह पर बकरीद और उर्स के लिए पशु वध की अनुमति
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोल्हापुर के विशालगढ़ किले में स्थित दरगाह पर ईद-उल-अजहा और उर्स के लिए पशु वध की अनुमति दी है। न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों को आवेदन पर रोक लगाने के लिए फटकार भी लगाई। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने कई बार अनुमति के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर साल उर्स का आयोजन विशेष महत्व रखता है, जिसमें अनुयायी मानते हैं कि पीर साहब धरती पर आते हैं।
Jun 3, 2025, 18:26 IST
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कोल्हापुर की दरगाह पर कोर्ट का फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोल्हापुर के विशालगढ़ किले में स्थित दरगाह पर ईद-उल-अजहा (बकरीद) और उर्स के अवसर पर पशु वध की अनुमति प्रदान की। इसके साथ ही, न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों को आवेदन पर रोक लगाने के लिए फटकार भी लगाई। जस्टिस डॉ. नीला गोखले और फिरदौस पूनावाला की पीठ ने बताया कि पिछले वर्ष दरगाह को त्योहार मनाने की अनुमति देने वाला एक आदेश पहले ही जारी किया गया था।
विशालगढ़ किले में हजरत पीर मलिक रेहान मीरा साहब की दरगाह ने अधिवक्ता सतीश तालेकर और माधवी अयप्पन के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने 5 और 6 जून, 2025 को पशु वध और 7 से 12 जून तक उर्स के लिए अनुमति मांगने के लिए कई अधिकारियों को आवेदन दिया था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अधिकारियों ने अब तक उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की है।
हर साल दरगाह पर तीन दिनों तक उर्स मनाया जाता है, जो साल में दो बार पीर साहब की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित होता है - एक बार जून में ईद-उल-अज़हा के बाद और हर साल 12 से 14 जनवरी तक। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि उर्स उत्सव का विशेष महत्व है, क्योंकि अनुयायियों का मानना है कि हजरत पीर मलिक साहब दरगाह पर धरती पर उतरते हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि पीर साहब की कब्र के पास स्थित चांदी का गेट उर्स के पहले दिन चमत्कारिक रूप से अपने आप खुल जाता है।