कोलकाता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को दी अंतरिम जमानत, जानें शर्तें

कोलकाता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत प्रदान की है, जिसमें कुछ शर्तें भी शामिल हैं। 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस राजा बसु ने यह निर्णय लिया। कोर्ट ने उन्हें देश छोड़ने से रोका है और जमानत राशि जमा करने का आदेश दिया है। मामले में शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और हाईकोर्ट के निर्देश।
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कोलकाता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को दी अंतरिम जमानत, जानें शर्तें

कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला


कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत प्रदान की है। 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजा बसु ने बुधवार को यह निर्णय लिया।


जमानत की शर्तें

कोर्ट ने शर्मिष्ठा को जमानत देते समय कुछ शर्तें भी लगाई हैं। उन्हें देश छोड़ने से पूरी तरह रोका गया है और बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अनुमति के वे विदेश नहीं जा सकतीं। इसके अलावा, उन्हें 10 हजार रुपये की जमानत राशि भी जमा करनी होगी।


पुलिस को निर्देश

कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया है कि शर्मिष्ठा द्वारा गिरफ्तारी से पहले की गई सुरक्षा संबंधी शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाए। शर्मिष्ठा ने कहा था कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उन्हें धमकियां मिल रही थीं।


शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई

शर्मिष्ठा पनोली के मामले में शिकायतकर्ता वजाहत खान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया है।


अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

हाईकोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए। यदि सजा 7 साल से कम है, तो भी पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार है।


मामले का सारांश

शर्मिष्ठा ने एक वीडियो में कुछ अभिनेताओं की आलोचना की थी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उन्होंने एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ। उन्हें 30 मई को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया और कोलकाता लाया गया।