कोलकाता में शिक्षा मंत्री पर हमले के मामले में पूर्व छात्र की गिरफ्तारी

कोलकाता की अदालत का फैसला
कोलकाता की एक अदालत ने यादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के साथ कथित मारपीट के मामले में एक पूर्व छात्र को 18 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
आरोपी की पहचान
आरोपी, हिंडोल मजूमदार, वर्तमान में स्पेन के एक विश्वविद्यालय में शोध कर रहा है। उसे दिल्ली पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया, यह गिरफ्तारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस के आधार पर की गई।
विवाद और प्रतिक्रिया
इस घटना पर विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के समूह और विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मजूमदार की गिरफ्तारी को 'बदले की कार्रवाई' बताया। कोलकाता पुलिस ने मजूमदार को ट्रांजिट रिमांड पर पूर्वी महानगर लाया और उसे अलीपुर की अदालत में पेश किया।
जमानत याचिका का खारिज होना
मजिस्ट्रेट ने मजूमदार की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उसे 18 अगस्त तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया। पुलिस का आरोप है कि मजूमदार एक मार्च को विश्वविद्यालय परिसर में बसु की कार पर हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था।
घटना का विवरण
बसु उस दिन तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) समर्थित प्राध्यापकों के संगठन डब्ल्यूबीसीयूपीए की बैठक में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय आए थे। जब वे बाहर निकल रहे थे, तब उन्हें वामपंथी संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ा, जो छात्र संघ चुनावों की जल्द कराए जाने की मांग कर रहे थे।
प्रदर्शनकारियों का दावा
बसु ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने उनके साथ मारपीट की और उनकी कार को नुकसान पहुंचाया। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि मंत्री के काफिले में शामिल एक वाहन ने कुछ छात्रों के पैरों पर चढ़कर उन्हें घायल कर दिया।