कोलकाता में बारिश से हुई मौतों पर उच्च न्यायालय का निर्देश

कोलकाता उच्च न्यायालय ने हाल ही में मूसलाधार बारिश के कारण हुई 11 मौतों के मामले में राज्य सरकार, कोलकाता नगर निगम और सीईएससी को अलग-अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस बारिश ने शहर को बुरी तरह प्रभावित किया, जिसमें बिजली के करंट से नौ लोगों की जान गई। न्यायालय ने पीड़ितों के लिए मुआवजे और जल निकासी व्यवस्था में सुधार की मांग की है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और न्यायालय के आदेश के बारे में।
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कोलकाता में बारिश से हुई मौतों पर उच्च न्यायालय का निर्देश

कोलकाता उच्च न्यायालय का आदेश

कोलकाता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता नगर निगम (केएमसी) और निजी बिजली कंपनी सीईएससी को निर्देश दिया है कि वे शहर में हुई मूसलाधार बारिश के कारण 11 लोगों की मौत के मामले में अलग-अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इनमें से नौ लोगों की जान बिजली के करंट लगने से गई।


याचिकाकर्ता के वकील शमीम अहमद ने बताया कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन की अध्यक्षता में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें पीड़ितों के लिए मुआवजे, सीईएससी द्वारा उठाए गए सुरक्षा कदमों और कोलकाता में जल निकासी व्यवस्था में सुधार की मांग की गई।


इस खंडपीठ में न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रे भी शामिल थे। पीठ ने राज्य सरकार, केएमसी और सीईएससी को निर्देश दिया कि वे नवंबर के पहले सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश करें, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।


मंगलवार रात को हुई मूसलाधार बारिश ने कोलकाता और उसके आस-पास के क्षेत्रों को पूरी तरह से प्रभावित किया। यह बारिश लगभग चार दशकों में सबसे अधिक मानी जा रही है, जिसमें 24 घंटे से भी कम समय में 251.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 1986 के बाद से सबसे अधिक है।