कोलकाता में 7 महीने की बच्ची के रेप और हत्या के प्रयास में दोषी को फांसी की सजा

कोलकाता में गंभीर अपराध का मामला

कोलकाता की विशेष पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को सात महीने की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के प्रयास के लिए फांसी की सजा सुनाई। यह मामला उत्तरी कोलकाता के बुरटोला क्षेत्र से संबंधित है, जहां आरोपी को 75 दिन के भीतर गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने बचाव पक्ष और सरकारी वकील की अंतिम दलीलें सुनने के बाद सजा का ऐलान किया। सरकारी वकील ने तर्क दिया कि यह अपराध 'दुर्लभ से दुर्लभतम' श्रेणी में आता है। पिछले छह महीनों में पश्चिम बंगाल की अदालतों में यह सातवां मामला है, जिसमें मौत की सजा सुनाई गई है।
पॉक्सो अधिनियम के तहत नाबालिगों के यौन शोषण के मामलों में यह छठी बार है जब मौत की सजा दी गई है। जस्टिस इंद्रिला मुखर्जी ने राजीव घोष को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया।
गिरफ्तारी और सुनवाई की प्रक्रिया
आरोपी की गिरफ्तारी 5 दिसंबर को हुई थी। उसे झारग्राम जिले के गोपीबल्लवपुर से पकड़ा गया था। पुलिस ने 30 दिसंबर को अपना पहला चार्जशीट दाखिल किया और कुछ दिनों बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी प्रस्तुत की। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बिभास चटर्जी ने बताया कि बच्ची का इलाज सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहा है। सुनवाई प्रक्रिया 7 जनवरी को शुरू हुई और केवल 40 दिन में पूरी हुई।