कोलकाता में 15 साल पुराने सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र की नई नीति
कोलकाता में सार्वजनिक परिवहन के लिए नई नियमावली
पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मसौदा अधिसूचना प्रस्तुत की है, जिसमें कहा गया है कि कोलकाता महानगर क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक पुराने सार्वजनिक परिवहन वाहनों को द्वि-वार्षिक फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ चलाने की अनुमति दी जाएगी।
न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि निजी बस मालिकों के संघ द्वारा दायर याचिका पर आगे कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सरकार द्वारा प्रस्तुत मसौदा अधिसूचना में उनकी शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।
न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने शुक्रवार को याचिका का निपटारा करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह मसौदा अधिसूचना को जल्द से जल्द प्रकाशित करे।
मसौदा अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि कोलकाता महानगर क्षेत्र (केएमए) में पंजीकृत सार्वजनिक परिवहन बसों को प्रारंभिक पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष की आयु के बाद ही चलाने की अनुमति होगी।
इसमें यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन में उपयोग होने वाली बसों की फिटनेस और प्रदूषण स्तर की जांच, प्रारंभिक पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, हर दो वर्ष में की जानी चाहिए। मसौदा अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि फिटनेस प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाएगा जब उत्सर्जन स्तर अधिकतम स्वीकार्य स्तर से नीचे होगा।
