कोलकाता उच्च न्यायालय ने महिला चिकित्सक हत्या मामले में सीबीआई को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया
कोलकाता उच्च न्यायालय का निर्देश
कोलकाता, छह अगस्त: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2024 में सरकारी आर₨जी कर चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में तैनात एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या की योजना की जांच कर रही सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह 28 अगस्त को इस मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश करे। सीबीआई ने 25 जून को अदालत में हुई पिछली सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुसार, जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री का विवरण प्रस्तुत किया। न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ ने कहा कि सीबीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच सही दिशा में आगे बढ़े।
इसके साथ ही, पीठ ने सीबीआई को अगली सुनवाई के दिन 28 अगस्त को प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। अदालत ने 21 मई को सीबीआई को एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) बनाने का निर्देश दिया था, जो संयुक्त निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) के नेतृत्व में कार्य करेगी। यह टीम 9 अगस्त, 2024 की रात को महिला चिकित्सक के रात्रिभोज से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक की घटनाओं की जांच करेगी।
पीड़िता के परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और आरोप लगाया था कि घटना के तुरंत बाद साक्ष्यों को नष्ट करने और मामले को दबाने की कोशिश की गई। अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ हुई इस घटना के बाद पूरे देश के चिकित्सा समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया था।
