केरल में पिता द्वारा बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला: 178 साल की सजा

केरल में एक पिता को अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने के लिए 178 साल की सजा सुनाई गई है। यह मामला उस समय सामने आया जब आरोपी ने अपनी बेटी को धमकाकर कई बार दुष्कर्म किया। कोर्ट ने उसे गंभीर धाराओं के तहत सजा सुनाई है। यह मामला और भी चौंकाने वाला है क्योंकि आरोपी पहले से ही एक विकलांग महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा काट रहा था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और न्याय की प्रक्रिया के बारे में।
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केरल में पिता द्वारा बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला: 178 साल की सजा


केरल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मंजेरी में POCSO कोर्ट ने 40 वर्षीय आरोपी को इस घिनौने अपराध के लिए 178 साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ए एम अशरफ ने उसे 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।


आरोपी ने जनवरी 2022 से जनवरी 2023 के बीच अपने घर में तीन बार अपनी बेटी का दुष्कर्म किया। उसने बच्ची को धमकी भी दी कि यदि उसने किसी को बताया, तो वह उसे जान से मार देगा। कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में उसे 40 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा, IPC की धाराओं के तहत भी उसे 40 साल की कैद की सजा मिली।


पहले से सजा काट रहा था आरोपी

आरोपी को पहले से ही 20 साल की सजा काटनी थी, जो उसने अक्टूबर 2021 में एक विकलांग महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में प्राप्त की थी। फरवरी 2022 में उसने फिर से उसी महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी। वह इसी मामले में जमानत पर बाहर आया था और बाहर आते ही अपनी बेटी को शिकार बना लिया।


कोर्ट ने उसे हमले और आपराधिक धमकी के लिए पांच साल की सजा सुनाई, जबकि बच्ची को बंधक बनाने के लिए तीन साल की अलग सजा दी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, जिसका मतलब है कि उसे कम से कम 40 साल जेल में बिताने होंगे। यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 18 महीने और जेल में रहना होगा।