केरल में पिता को 178 साल की सजा, बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला
पिता-बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला
केरल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मंजेरी में POCSO कोर्ट ने 40 वर्षीय आरोपी को इस घिनौने अपराध के लिए 178 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, जज ए एम अशरफ ने उसे 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आरोपी ने जनवरी 2022 से जनवरी 2023 के बीच अपने घर में तीन बार अपनी बेटी का दुष्कर्म किया। उसने बच्ची को धमकी भी दी कि यदि उसने किसी को बताया, तो वह उसे जान से मार देगा। कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में उसे 40 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा, IPC की धाराओं के तहत भी उसे 40 साल की कैद की सजा मिली।
पहले से सजा काट रहा था आरोपी
आरोपी को पहले से 20 साल की सजा काटने का भी सामना करना पड़ रहा था, जिसमें उसने अक्टूबर 2021 में एक विकलांग महिला के साथ दुष्कर्म किया था। फरवरी 2022 में उसने फिर से उसी महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी।
न्यायालय ने उसे हमले और आपराधिक धमकी के लिए पांच साल की सजा सुनाई, जबकि बच्ची को बंधक बनाने के लिए तीन साल की अलग सजा दी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, जिसका मतलब है कि वह कम से कम 40 साल जेल में रहेगा। यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 18 महीने और जेल में बिताने होंगे।
