केरल में पिता को 178 साल की सजा, बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला
केरल में पिता-बेटी के रिश्ते पर कलंक
केरल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक पिता ने अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मंजेरी में POCSO कोर्ट ने इस 40 वर्षीय आरोपी को 178 साल की कठोर सजा सुनाई है। जज ए एम अशरफ ने उसे 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आरोपी ने जनवरी 2022 से जनवरी 2023 के बीच अपने घर में तीन बार अपनी मासूम बेटी का दुष्कर्म किया। उसने बच्ची को धमकी भी दी कि यदि उसने किसी को बताया, तो वह उसे जान से मार देगा। कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में उसे 40 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा, IPC की धाराओं के तहत भी उसे 40 साल की कैद का सामना करना पड़ेगा।
पहले से सजा काट रहा था आरोपी
आरोपी को पहले से ही एक विकलांग महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा काटनी पड़ रही थी। उसे अक्टूबर 2021 में इस अपराध के लिए सजा सुनाई गई थी और फरवरी 2022 में फिर से उसी महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी। जमानत पर बाहर आने के बाद उसने अपनी बेटी को अपना शिकार बना लिया।
कोर्ट ने उसे हमले और आपराधिक धमकी के लिए पांच साल की सजा भी सुनाई, जबकि बच्ची को बंधक बनाने के लिए तीन साल की अलग सजा दी गई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, जिसका मतलब है कि वह कम से कम 40 साल जेल में रहेगा। यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 18 महीने और जेल में बिताने होंगे।
