केरल में पिता को 178 साल की सजा, बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला

केरल में एक पिता को अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने के लिए 178 साल की सजा सुनाई गई है। यह मामला उस समय सामने आया जब आरोपी ने अपनी बेटी को धमकाकर इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया। कोर्ट ने उसे पोक्सो एक्ट और IPC की धाराओं के तहत सजा सुनाई है। यह मामला और भी गंभीर है क्योंकि आरोपी पहले से ही एक विकलांग महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा काट रहा था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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केरल में पिता को 178 साल की सजा, बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला


केरल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मंजेरी में POCSO कोर्ट ने 40 वर्षीय आरोपी को इस घिनौने अपराध के लिए 178 साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ए एम अशरफ ने उसे 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


आरोपी ने जनवरी 2022 से जनवरी 2023 के बीच अपने घर में तीन बार अपनी मासूम बेटी का बलात्कार किया। उसने बच्ची को धमकी भी दी कि यदि उसने किसी को बताया, तो वह उसे जान से मार देगा। कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में उसे 40 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा, IPC की धाराओं के तहत भी उसे 40 साल की कैद का सामना करना पड़ेगा।


पहले से सजा काट रहा था आरोपी

आरोपी को पहले से ही एक विकलांग महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल की सजा काटनी पड़ रही थी। उसे अक्टूबर 2021 में इस अपराध के लिए सजा सुनाई गई थी और फरवरी 2022 में फिर से उसी महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में भी उसे सजा मिली थी।


अब उसे इस नए मामले में 40 साल की सजा सुनाई गई है, जिसमें हमला और आपराधिक धमकी के लिए पांच साल की सजा और बच्ची को बंधक बनाने के लिए तीन साल की अलग सजा शामिल है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, जिसका मतलब है कि वह कम से कम 40 साल जेल में रहेगा। यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 18 महीने और जेल में बिताने होंगे।