केरल में पिता को 178 साल की सजा, बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला
केरल में पिता-बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला
केरल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक पिता ने अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मंजेरी में POCSO कोर्ट ने 40 वर्षीय आरोपी को इस घिनौने अपराध के लिए 178 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, जज ए एम अशरफ ने उस पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आरोपी ने जनवरी 2022 से जनवरी 2023 के बीच अपने घर में तीन बार अपनी बेटी का दुष्कर्म किया। उसने बच्ची को धमकी भी दी कि यदि उसने किसी को बताया, तो वह उसे जान से मार देगा। कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में उसे 40 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा, IPC की धाराओं के तहत भी उसे 40 साल की कैद का सामना करना पड़ेगा.
पहले से सजा काट रहा था आरोपी
आरोपी को हमले और आपराधिक धमकी के लिए पांच साल की सजा भी सुनाई गई है, जबकि बच्ची को बंधक बनाने के लिए तीन साल की अलग सजा दी गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, जिसका मतलब है कि वह कम से कम 40 साल जेल में रहेगा। यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 18 महीने और जेल में बिताने होंगे.
यह जानकर हैरानी होती है कि आरोपी पहले से ही अक्टूबर 2021 में एक विकलांग महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल की सजा काट रहा था। वह फरवरी 2022 में फिर से उसी महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में भी शामिल था। आरोपी जमानत पर बाहर आया और अपनी 11 साल की बेटी को अपना शिकार बना लिया.
