केरल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 135 साल की सजा

केरल की अदालत का ऐतिहासिक फैसला
नई दिल्ली: केरल में एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग चचेरी बहन के साथ बार-बार दुष्कर्म करने के लिए 135 साल की सजा सुनाई है। सरकारी वकील रघु के अनुसार, हरिपद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश साजी कुमार ने 24 वर्षीय आरोपी को यह सजा सुनाई। अभियोजक ने बताया कि दोषी को सजा को साथ-साथ काटनी होगी, जिसमें से अधिकतम 20 साल की सजा शामिल है।
अदालत ने इस मामले में दोषी पर 5.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। पीड़िता की उम्र उस समय 15 वर्ष थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी पीड़िता के पिता के बड़े भाई का बेटा था और वह उसे स्कूल ले जाता था।
अभियोजक ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता का नहाते समय वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके साथ अंतरंग संबंध स्थापित किए, जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता गर्भवती हो गई। वकील ने बताया कि पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जो अब बाल कल्याण समिति की देखरेख में है।
इसके अलावा, केरल की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने हाल ही में एक अन्य मामले में एक व्यापारी को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए जीवन भर की सजा सुनाई। न्यायाधीश के. सोमन ने कहा कि दोषी को किसी भी प्रकार की नरमी का पात्र नहीं माना जाएगा।