केरल कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: मां और प्रेमी को 180 साल की सजा
केरल की स्पेशल कोर्ट का निर्णय
केरल की मंजेरी स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।
इस कोर्ट ने एक महिला और उसके प्रेमी को एक गंभीर रेप मामले में 180 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उन पर 11.7 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला 12 वर्षीय बच्ची के साथ बार-बार बलात्कार और यौन शोषण के मामले में सुनाया गया है।
इस मामले में बच्ची की मां ने उसे अपने प्रेमी के पास भेजा था। स्पेशल कोर्ट के जस्टिस अशरफ ए.एम. ने दोनों आरोपियों को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। इसके अलावा, उन्हें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की कई धाराओं में भी दोषी पाया गया है। मुख्य आरोपी पलक्काड का निवासी है, जबकि बच्ची की मां तिरुवनंतपुरम की रहने वाली है।
कोर्ट में प्रस्तुत दलीलों के अनुसार, 12 वर्षीय बच्ची के साथ ये अपराध दो साल से अधिक समय तक किए गए, जिसमें उसकी मां भी शामिल थी।
मामले का संक्षिप्त विवरण
आरोपी महिला ने तिरुवनंतपुरम में अपने पति और बेटी के साथ रहते हुए उस व्यक्ति से दोस्ती की। बाद में, वह उसके साथ भाग गई और दिसंबर 2019 से अक्टूबर 2021 के बीच पलक्कड़ और मलप्पुरम में किराए के मकानों में रहने लगी, जहां उसने अपनी बच्ची को भी साथ रखा।
इस दौरान, उस व्यक्ति ने बच्ची के साथ बार-बार बलात्कार किया, जबकि उसकी मां ने कथित तौर पर उसे इस दुर्व्यवहार में सहयोग दिया। बच्ची को शराब पीने के लिए भी मजबूर किया गया।
धमकी देकर चुप रहने का दबाव
अभियोजकों ने कोर्ट में कहा कि महिला ने बच्ची को चुप रहने की धमकी दी और कहा कि “उसके दिमाग में एक चिप लगा दी गई है और यदि उसने अपनी कहानी बताई, तो उन्हें पता चल जाएगा।” अदालत ने जुर्माना बच्ची को देने का आदेश दिया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उत्तरजीवी सहायता योजना के तहत उसे अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।
