केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने वक्फ अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया

केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत बताया। उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाई है, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मंत्री ने कहा कि यह निर्णय मुस्लिम समुदाय के लिए लाभकारी होगा और वक्फ बोर्ड के माध्यम से संपत्ति पर कब्जा करने के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा।
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केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने वक्फ अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया

उच्चतम न्यायालय का निर्णय और इसका महत्व

केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय का स्वागत किया, इसे लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत मानते हुए।


उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगा दी है, जिसमें वह धारा भी शामिल है, जो केवल उन व्यक्तियों को संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित करने की अनुमति देती थी, जो पिछले पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। हालांकि, अदालत ने पूरे अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।


रीजीजू ने संवाददाताओं से कहा, 'मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है।' उन्होंने यह भी कहा कि अधिनियम के प्रावधान पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए फायदेमंद हैं।


मंत्री ने आगे कहा, 'वक्फ बोर्ड के माध्यम से संपत्ति पर कब्जा करने के मामलों में होने वाले दुरुपयोग को अब इस नए कानून के जरिए रोका जाएगा। उच्चतम न्यायालय पूरे मामले से भलीभांति अवगत था।'