केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की डेडलाइन बढ़ी

यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बदलाव
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने की समयसीमा को अब दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब कर्मचारियों को इस योजना में शामिल होने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि सरकार ने यह कदम क्यों उठाया है। दरअसल, सरकारी कर्मचारियों में इस योजना के प्रति उत्साह की कमी देखी गई है। आइए, इस अपडेट के बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि आपको क्या करना चाहिए।
डेडलाइन बढ़ाने का कारण
वित्त मंत्रालय ने पाया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के प्रति केंद्रीय कर्मचारियों की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं रही है। अब तक केवल एक लाख कर्मचारियों ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि कुल 23 लाख कर्मचारी इसके लिए योग्य हैं। इस कम रुचि को देखते हुए सरकार ने डेडलाइन को 30 नवंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) को इस बदलाव की जानकारी दी है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का परिचय
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से लागू करने की योजना बनाई है। यह योजना नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का एक विकल्प है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन का लाभ प्राप्त होगा। पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) के विपरीत, यूपीएस एक योगदान-आधारित योजना है। इसमें कर्मचारी को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देना होगा, जबकि सरकार 18.5% का योगदान देगी।
कर्मचारियों के लिए अगला कदम
यदि आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और यूपीएस में शामिल होने का विचार कर रहे हैं, तो आपके पास अब 30 नवंबर तक का समय है। इस योजना के लाभों को समझें और अपने भविष्य के लिए सही निर्णय लें। सरकार ने इस योजना को और आकर्षक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, इसलिए इसे एक अवसर के रूप में देखें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, तो अपने विभाग या PFRDA से संपर्क करें और पूरी जानकारी प्राप्त करें।