केंद्र सरकार का पेंशन प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव: UPS से NPS में स्विच का अवसर

पेंशन प्रणाली में नया बदलाव
केंद्र सरकार ने पेंशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों को UPS से NPS में स्विच करने का एक अवसर प्रदान किया है। यह कदम उन लाखों कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा जो अपनी पेंशन योजना को स्वयं चुनने की सोच रहे हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया के लिए कुछ नियम और शर्तें भी लागू हैं।
स्विच करने की प्रक्रिया
सरकार ने उन कर्मचारियों को NPS में जाने का विकल्प दिया है जो UPS पेंशन योजना का पालन कर रहे हैं। यह स्विच केवल एक बार किया जा सकता है और एक ही दिशा में होगा। UPS वाले कर्मचारी अपने रिटायरमेंट से एक साल पहले तक NPS में स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा, जो कर्मचारी वीआरएस ले रहे हैं, उन्हें इस विकल्प का चुनाव तीन महीने पहले करना होगा।
स्विच का प्रभाव
जो कर्मचारी UPS से NPS में स्विच करेंगे, उन्हें UPS की गारंटीड पेंशन नहीं मिलेगी। सरकार का अतिरिक्त 4% योगदान NPS खाते में जोड़ा जाएगा। इसके बाद, कर्मचारियों को NPS के नियमों के अनुसार ही धन प्राप्त होगा। PFRDA (Exit & Withdrawal under NPS) रेगुलेशंस 2015 भी लागू होंगे। वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों को इस बारे में सूचित करें, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सही निर्णय ले सकें।
स्विच करने की सीमाएँ
हालांकि, सभी कर्मचारी UPS से NPS में स्विच नहीं कर सकेंगे। मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। जो कर्मचारी बर्खास्त हो चुके हैं या जिन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, वे इस विकल्प का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसके अलावा, जो समय सीमा के भीतर स्विच नहीं करते, उनके लिए यह विकल्प बंद हो जाएगा। स्विच न करने पर कर्मचारी डिफॉल्ट रूप से UPS में बने रहेंगे।
इस निर्णय का उद्देश्य
केंद्र सरकार का मानना है कि इस निर्णय से पेंशन प्रणाली को अधिक सरल और लचीला बनाया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने हाल ही में संसद में बताया कि UPS के तहत 7,253 दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4,978 दावों का निपटान किया जा चुका है। वर्तमान में 25,756 सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी UPS के अतिरिक्त लाभ के लिए पात्र हैं।