केंद्र सरकार का नया आदेश: ड्रेस भत्ते में बदलाव से कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए ड्रेस भत्ते में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे नए और रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। नए नियमों के अनुसार, 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी जॉइन करने वाले कर्मचारियों को भी ड्रेस भत्ता मिलेगा। डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि साल के बीच में जॉइन या रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अनुपातिक भत्ता दिया जाएगा। जानें इस नए आदेश के सभी पहलुओं के बारे में और कैसे यह कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है।
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केंद्र सरकार का नया आदेश: ड्रेस भत्ते में बदलाव से कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

ड्रेस भत्ते में बदलाव का नया आदेश

केंद्र सरकार का नया आदेश: ड्रेस भत्ते में बदलाव से कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

नए आदेश में नियम अब स्पष्ट हो चुके हैं.

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के भत्तों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने ड्रेस भत्ते से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। नए निर्देशों के अनुसार, 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। डाक विभाग ने इस संदर्भ में नया आदेश जारी किया है, जिसमें रिटायर्ड और नए भर्ती कर्मचारियों के लिए स्थिति स्पष्ट की गई है। यह नया आदेश मध्य वर्ष में शामिल या रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है। अब उन्हें यह चिंता नहीं रहेगी कि उनके ड्रेस भत्ते का भुगतान कब और कितना होगा, क्योंकि नियम अब स्पष्ट हो चुके हैं।

24 सितंबर 2025 को जारी आदेश में कहा गया है कि जो कर्मचारी साल के बीच में नौकरी जॉइन करते हैं या रिटायर होते हैं, उन्हें अब अनुपातिक आधार पर ड्रेस भत्ता दिया जाएगा। ड्रेस भत्ता वह राशि है जो सरकार उन कर्मचारियों को देती है जिन्हें ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म पहननी होती है। वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2017 में जारी एक सर्कुलर में बताया था कि ड्रेस भत्ता अब पुराने कई भत्तों को मिलाकर दिया जाता है। जैसे कपड़ा भत्ता, बेसिक इक्विपमेंट भत्ता, यूनिफॉर्म रखरखाव भत्ता, गाउन भत्ता और जूता भत्ता.

वित्त मंत्रालय से मंजूरी

जून 2025 में जारी एक पुराने आदेश में कहा गया था कि जुलाई 2025 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा गया है और तब तक 2020 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। अब वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जैसे नए भर्ती कर्मचारी साल के अनुसार ड्रेस भत्ता पाते हैं, वैसे ही साल के बीच में रिटायर होने वाले कर्मचारी भी अनुपातिक ड्रेस भत्ता पाएंगे।

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जुलाई की सैलरी के साथ दिया जाता है भत्ता

डाक विभाग ने बताया कि ड्रेस भत्ता जुलाई की सैलरी के साथ दिया जाता है। इसलिए कई ऐसे कर्मचारी जो इस साल रिटायर हो रहे हैं, उन्हें पहले ही पूरा या आधा भत्ता मिल चुका है। नए नियमों के तहत अक्टूबर 2025 से रिटायर होने वाले कर्मचारियों से जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जाएगी, लेकिन 30 सितंबर 2025 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से कोई रिकवरी नहीं होगी।

नए कर्मचारियों के लिए स्पष्टीकरण

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी जुलाई 2025 से पहले जॉइन करेंगे, उन्हें जून 2025 तक लागू नियमों के अनुसार ड्रेस भत्ता मिलेगा। कुछ जगह यह देखा गया था कि पिछले साल का ड्रेस भत्ता जुलाई 2025 की सैलरी में शामिल नहीं किया गया, इसलिए अब उसे सही करने के निर्देश दिए गए हैं।