किराएदारों के 5 महत्वपूर्ण अधिकार: जानें कैसे बचें मकान मालिक की मनमानी से
क्या आप मकान मालिक की मनमानी से परेशान हैं?
क्या आप जानते हैं कि कानून ने किराएदारों को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं? एक बार रेंट एग्रीमेंट बन जाने के बाद, मकान मालिक आपको बिना वजह परेशान नहीं कर सकते। यदि आप अपने 5 महत्वपूर्ण अधिकारों के बारे में जानेंगे, तो आप किसी भी समस्या से बच सकते हैं।
अचानक कमरा खाली करने की मांग नहीं कर सकते
किरायेदारों के पास कुछ अधिकार होते हैं, जिनके तहत मकान मालिक उन्हें रेंट एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने से पहले नहीं निकाल सकते। हालांकि, यदि किरायेदार ने दो महीने से किराया नहीं दिया है या घर का गलत उपयोग कर रहा है, तो मकान मालिक उसे घर खाली करने के लिए कह सकता है। लेकिन इसके लिए भी उसे कम से कम 15 दिन का नोटिस देना आवश्यक है।
किराया बढ़ाने के लिए नोटिस देना होगा
यदि कोई मकान मालिक किराया बढ़ाना चाहता है, तो उसे किराएदार को कम से कम तीन महीने पहले इसकी सूचना देनी होगी। वह अचानक से किराया नहीं बढ़ा सकता। इसके अलावा, किराएदार को बिजली, साफ पानी और पार्किंग जैसी सुविधाएं मांगने का अधिकार है, और मकान मालिक इन सुविधाओं को देने से मना नहीं कर सकता।
सिक्योरिटी मनी के नियम
मकान मालिक आपसे दो महीने के किराए से अधिक सिक्योरिटी मनी नहीं ले सकते। यदि वह ऐसा करते हैं, तो यह जानकारी किराए के एग्रीमेंट में स्पष्ट होनी चाहिए। जब आप घर खाली करते हैं, तो मकान मालिक को एक महीने के भीतर आपकी सिक्योरिटी मनी वापस करनी होगी।
किराया समझौता और मरम्मत की जिम्मेदारी
किराया समझौता होने के बाद, यदि मकान में कोई खराबी आती है, तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी मकान मालिक की होती है। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं, तो आप उनसे किराया कम करने के लिए कह सकते हैं। किसी विवाद की स्थिति में, किराएदार रेंट अथॉरिटी से भी सहायता ले सकता है।
किराएदार को बार-बार परेशान नहीं कर सकते
एक बार रेंट एग्रीमेंट बन जाने के बाद, मकान मालिक बार-बार किराएदार को परेशान नहीं कर सकते। यदि उन्हें किसी काम से घर आना हो, तो उन्हें कम से कम 24 घंटे पहले किराएदार को लिखित नोटिस देना आवश्यक है। यदि किराएदार घर पर नहीं है, तो वह ताला नहीं तोड़ सकते और न ही किरायदार का सामान बाहर निकाल सकते हैं।
किराएदारों के अधिकारों का महत्व
किराएदारों को अपने अधिकारों की जानकारी होना बेहद जरूरी है ताकि वे मकान मालिक की मनमानी से बच सकें।
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