कानपुर में तेजाब हमले के आरोपी को 30 साल की सजा
दिल दहला देने वाली घटना
नई दिल्ली: कानपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने शादी के प्रस्ताव को ठुकराने पर एक विधवा पर तेजाब फेंक दिया। इस मामले में सोमवार को अदालत ने आरोपी को 30 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पीड़िता को सरकारी योजनाओं के तहत मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है, जिसमें पुलिस की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही।
बीच सड़क पर तेजाब से हमला
यह घटना यूपी के कानपुर की है। प्रियंका उर्फ खुशबू के पति की जनवरी 2022 में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पति की मौत के बाद, प्रियंका अपने बच्चे के साथ अपने मायके बिधनू में रहने लगी। 4 मई 2022 को, प्रियंका रोज की तरह काम पर जा रही थी, तभी अजय नामक एक व्यक्ति ने शादी के लिए उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। जब प्रियंका ने इनकार किया, तो अजय ने उसे पकड़ने की कोशिश की। प्रियंका के विरोध करने पर, अजय ने तेजाब से भरे डिब्बे से उस पर तेजाब डाल दिया और वहां से भाग गया।
पीड़िता का इलाज जारी
अपर जिला जज तृतीय कंचन सागर ने कहा कि अजय पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने अदालत में बयान दिया था कि अजय के परिवार वाले समझौते के लिए दबाव डालते थे और धमकी देते थे कि अगर वह समझौता नहीं करती, तो अजय उसे मार डालेगा। लेकिन पीड़िता ने हिम्मत नहीं हारी और न्याय के लिए लड़ाई जारी रखी।
दोषी को सजा का ऐलान
अजय, जो दो बच्चों का पिता है, को दोषी ठहराया गया। उसने प्रियंका पर तेजाब फेंकने का अपराध किया। घटना के बाद, पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया। पीड़िता का इलाज उर्सला और लखनऊ के केजीएमयू में हुआ। एडीजीसी ओमेंद्र दीक्षित ने बताया कि 14 सितंबर 2022 को अदालत में आरोप तय किए गए थे। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता और उसके पिता सहित सात गवाहों को पेश किया।
अदालत ने सबूतों के आधार पर अजय को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि पीड़िता ने न केवल अपनी चोटों को सहन किया, बल्कि न्यायालय में गवाही देकर अपनी कहानी भी सुनाई। इस घटना का प्रभाव पीड़िता को जीवनभर सहन करना होगा, इसलिए अजय को 30 साल की कठोर सजा देना ही न्याय की सच्ची भावना है।
