कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की याचिका पर त्वरित सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज़ करने का मामला उठाया गया था। बागी विधायकों की शिकायतों के बाद यह रोक लगाई गई थी। जानें इस मामले में और क्या हुआ और विधायकों ने क्या सवाल उठाए।
| Jun 30, 2026, 16:19 IST
कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्णय
कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) द्वारा दायर याचिका पर त्वरित सुनवाई करने से मना कर दिया। इस याचिका में पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज़ करने के मामले को उठाया गया था। बागी विधायकों की शिकायतों के आधार पर अधिकारियों ने TMC के तीन बैंक खातों पर डेबिट फ्रीज़ लगा दिया था। ये विधायक फंड के स्रोत की जांच की मांग कर रहे थे। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि मामले की सुनवाई सूचीबद्धता के अनुसार ही होगी, और तुरंत सुनवाई की अपील को ठुकरा दिया।
बैंक खातों पर रोक
तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों से पैसे निकालने की सुविधा रोक दी गई है, जिनमें लगभग 440 करोड़ रुपये जमा हैं। यह रोक बागी नेता रिताब्रता बनर्जी के साथ जुड़े कुछ विधायकों की शिकायतों के बाद लगाई गई है। इन विधायकों ने बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के तहत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने FIR दर्ज करने और खातों की विस्तृत जांच की मांग की थी।
विधायकों की शिकायतें
विधायकों ने जांचकर्ताओं से अनुरोध किया कि यह पता लगाया जाए कि क्या फंड वैध स्रोतों से आए थे या कथित अवैध गतिविधियों से, जिसमें संदिग्ध 'कट-मनी' वसूली, सार्वजनिक फंड का गलत इस्तेमाल और घोटालों से प्राप्त धन शामिल है।
