कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कजरी बनर्जी की नियुक्ति पर उठाए सवाल
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कजरी बनर्जी की रानी बिड़ला गर्ल्स कॉलेज के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर सवाल उठाया है। न्यायालय ने कहा कि इस पद के लिए शिक्षा के क्षेत्र से किसी योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। इसके अलावा, कॉलेज की प्रिंसिपल के खिलाफ जारी नोटिस पर भी रोक लगा दी गई है। न्यायालय ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता पर बल दिया है।
Sep 19, 2025, 16:31 IST
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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भाभी की नियुक्ति पर न्यायालय का निर्णय
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भाभी, कजरी बनर्जी की रानी बिड़ला गर्ल्स कॉलेज के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर सवाल उठाया है। न्यायालय ने कहा कि इस पद के लिए शिक्षा के क्षेत्र से किसी योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए कॉलेज की प्रिंसिपल श्राबंती भट्टाचार्य के खिलाफ कजरी बनर्जी द्वारा 3 जुलाई को जारी नोटिस और 29 अगस्त को जारी निलंबन आदेश पर आठ सप्ताह के लिए रोक लगा दी। इसके साथ ही, न्यायालय ने उनकी नियुक्ति की वैधता की न्यायिक जांच की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अदालत ने कजरी बनर्जी की अध्यक्षता पर संदेह जताते हुए कहा कि इस मामले पर छह सप्ताह में फिर से सुनवाई की जाएगी।
भट्टाचार्य द्वारा चुनौती और न्यायालय की सुनवाई
यह घटनाक्रम तब सामने आया जब भट्टाचार्य ने कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की पहली सुनवाई न्यायमूर्ति बिस्वजीत बोस ने की, जिन्होंने एक अंतरिम आदेश जारी किया। जब महाधिवक्ता ने मामले से अलग होने का अनुरोध किया, तो न्यायमूर्ति बोस ने नाराजगी व्यक्त की, लेकिन बाद में अपने कदम वापस ले लिए। इसके बाद, न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की पीठ ने मामले की सुनवाई की और उसी दिन न्यायाधीश ने प्रबंध समिति के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस पर अस्थायी रोक लगा दी।
कॉलेज प्रबंधन के संचालन पर न्यायालय की टिप्पणी
न्यायाधीश ने कहा कि 2017 के कानून के अनुसार, कॉलेज का प्रबंधन गठित करने के बजाय, प्रबंध समिति का संचालन राज्य सरकार द्वारा नामित पांच व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता पर बल दिया।