कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्रिकेट संघ को भगदड़ मामले में दी राहत

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना के संबंध में राज्य क्रिकेट संघ को राहत दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि क्रिकेट संघ के अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह मामला तब शुरू हुआ जब आरसीबी ने पहली बार आईपीएल जीतने के बाद जश्न मनाया, जिसके दौरान भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने इस घटना में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्रिकेट संघ को भगदड़ मामले में दी राहत

हाईकोर्ट का आदेश

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना के संबंध में राज्य क्रिकेट संघ को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। शुक्रवार को अदालत ने निर्देश दिया कि क्रिकेट संघ के अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। 


भगदड़ की घटना का विवरण

राज्य क्रिकेट संघ के अधिकारियों ने भगदड़ से संबंधित अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय का सहारा लिया था। आरसीबी की टीम ने पहली बार आईपीएल जीतने के बाद 4 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न मनाया था, जिसके दौरान स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई। इस घटना में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 56 अन्य घायल हुए। 


पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने इस मामले में आरसीबी के इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। 


एफआईआर में आरोप

कन्नड़ में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि कार्यक्रम बिना उचित व्यवस्था के आयोजित किया गया था। स्टेडियम में प्रशंसकों के सुरक्षित प्रवेश के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की कमी थी। एफआईआर में आरसीबी फ्रेंचाइजी, डीएनए और केएससीए के अधिकारियों का उल्लेख किया गया है।