
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक्स कॉर्प द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जो कि एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस याचिका में यह मांग की गई थी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) केंद्र सरकार को सूचना अवरुद्ध करने के आदेश जारी करने का अधिकार नहीं देती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया केवल आईटी नियमों के अनुसार अधिनियम की धारा 69ए के तहत ही की जा सकती है। इसके अलावा, एक्स ने केंद्र सरकार के सहयोग पोर्टल में शामिल होने को भी चुनौती दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का उपयोग बड़ी संख्या में लोग करते हैं और यह उनके लिए एक आय का स्रोत बन गया है।