कर्नाटक हाई कोर्ट में आरसीबी भगदड़ मामले की सुनवाई, सरकार ने ठहराया जिम्मेदार

कर्नाटक हाई कोर्ट में आरसीबी के मार्केटिंग प्रमुख की याचिका पर सुनवाई
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के मार्केटिंग प्रमुख निखिल सोसले की याचिका पर सुनवाई की, जिन्हें हाल ही में भगदड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए अंतरिम राहत की मांग की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की हैं, और अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है, जो कल 12 जून को दोपहर 2.30 बजे सुनाया जाएगा।
कर्नाटक सरकार ने बुधवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई दुखद भगदड़ के लिए आरसीबी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को जिम्मेदार ठहराया। सरकार ने कहा कि 4 जून को आयोजित विजय समारोह के लिए कोई औपचारिक अनुमति नहीं ली गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान गई थी।
सुनवाई के दौरान राज्य का प्रतिनिधित्व
रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने कहा कि आरसीबी ने इस कार्यक्रम का प्रचार सोशल मीडिया पर गैर-जिम्मेदार तरीके से किया। उन्होंने अदालत को बताया कि आयोजकों ने बिना मंजूरी के ही 'पूरी दुनिया को आमंत्रित' किया। हाई कोर्ट निखिल सोसले सहित चार व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार कर रहे हैं।
आरसीबी और बीसीसीआई पर आरोप
शेट्टी ने आरसीबी और उसके सहयोगियों पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए पीठ को बताया कि फ्रेंचाइजी ने सार्वजनिक समारोह आयोजित करने के लिए आवश्यक अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया था। राज्य ने बीसीसीआई को भी जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा, गेट और टिकट प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभालने के लिए आरसीबी के साथ समझौता किया था।