कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु भगदड़ मामले में लिया स्वतः संज्ञान

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें 11 लोगों की जान गई और 56 घायल हुए। अदालत ने मामले की सुनवाई आज दोपहर को निर्धारित की है। इस घटना के बाद कई शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसमें मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। जानें इस मामले में और क्या हो रहा है।
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु भगदड़ मामले में लिया स्वतः संज्ञान

कर्नाटक हाई कोर्ट की कार्रवाई

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार शाम बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई दुखद भगदड़ का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और 56 से अधिक लोग घायल हुए। अदालत इस मामले की सुनवाई आज दोपहर 2.30 बजे करेगी। यह घटना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली आईपीएल खिताब जीत के जश्न के दौरान हुई, जब हजारों लोग टीम की उपस्थिति की उम्मीद में इकट्ठा हुए थे।


न्यायिक हस्तक्षेप और राज्य का आश्वासन

हाईकोर्ट ने दखल दिया, एजी ने कार्रवाई का वादा किया
एक वकील ने न्यायालय में इस मामले का उल्लेख करते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी.एम. जोशी की पीठ के समक्ष राज्य के महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने आश्वासन दिया कि सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने कहा, "यह कोई विरोधात्मक मामला नहीं है। हम राज्य के नागरिकों की तरह चिंतित हैं और हम सुझावों के लिए खुले हैं।"


पुलिस में शिकायतें दर्ज

सीएम और शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज
घटना के बाद, कई राजनीतिक प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने शिकायतें दर्ज की हैं। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने आईपीसी की धारा 106 के तहत कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के अधिकारियों का नाम लिया गया। इसके अलावा, आम आदमी पार्टी-कर्नाटक के राज्य युवा अध्यक्ष लोहित हनुमानपुरा ने केएससीए और स्टेडियम के सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।