कर्नाटक सरकार का ऐतिहासिक निर्णय: महिलाओं को मिलेगा मासिक धर्म अवकाश
महिलाओं के लिए नया अवकाश नियम
कर्नाटक सरकार का आदेश.
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने अक्टूबर में कार्यरत महिलाओं को मासिक भुगतान के साथ पीरियड लीव देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बुधवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया। इस आदेश के तहत 18 से 52 वर्ष की आयु की सभी कामकाजी महिलाओं को हर महीने एक दिन का अवकाश मिलेगा। यह नियम स्थायी, संविदा और ठेके पर काम करने वाली महिलाओं पर लागू होगा।
12 नवंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि 18 से 52 वर्ष की आयु की सभी महिला कर्मचारियों को उनके मासिक धर्म के दौरान प्रति वर्ष 12 दिन का वेतनभोगी अवकाश दिया जाएगा। इस पर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। यदि आदेश का उल्लंघन होता है या महिलाओं की सैलरी काटी जाती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
हर महीने एक दिन का मासिक धर्म अवकाश
सरकारी आदेश के अनुसार, हर महीने एक दिन का मासिक धर्म अवकाश लेने का अवसर दिया जाएगा। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, आदेश में कंपनी मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे ‘फैक्ट्रीज एक्ट, 1948’, कर्नाटक दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1961, बागान श्रमिक अधिनियम, 1951, बीड़ी सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 और मोटर वाहन श्रमिक अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में 18-52 वर्ष आयु वर्ग की सभी महिला कर्मचारियों को प्रति वर्ष 12 वेतन अवकाश प्रदान करें।
आईटी क्षेत्र की महिलाओं को भी मिलेगा लाभ
आईटी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं को भी मासिक धर्म अवकाश का लाभ मिलेगा। यह नीति क्राइस्ट (डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी) की डॉ. सपना एस की अध्यक्षता वाली 18 सदस्यीय समिति द्वारा तैयार की गई थी। समिति ने पहले सालाना छह मासिक धर्म अवकाश का प्रस्ताव रखा था, लेकिन श्रम विभाग ने इसे संशोधित कर 12 कर दिया और अंतिम संस्करण को सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा।
मेडिकल प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं
सरकारी आदेश के अनुसार, महिला कर्मचारियों को उसी माह में मासिक धर्म अवकाश का उपयोग करना होगा। यदि इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसे अगले महीने में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महिला कर्मचारियों को छुट्टी लेते समय मेडिकल लेटर दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। महिलाएं मौखिक रूप से कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट को सूचित करके अवकाश ले सकती हैं.
