कर्नाटक विधायक पर ईडी का शिकंजा: लौह अयस्क निर्यात में 44 करोड़ का नुकसान
ईडी ने कर्नाटक विधायक के खिलाफ दायर किया आरोपपत्र
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक के कारवार से विधायक सतीश कृष्ण सेल के खिलाफ लौह अयस्क के निर्यात से संबंधित एक अभियोजन शिकायत दायर की है। इस मामले में सरकारी खजाने को 44.09 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
बेंगलुरू में विशेष पीएमएलए अदालत में दायर आरोपपत्र में एजेंसी ने मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड का भी उल्लेख किया है।
धन शोधन के आरोपों की जांच
ईडी ने 44.09 करोड़ रुपये के लौह अयस्क निर्यात मामले में विधायक सतीश कृष्ण सेल के खिलाफ धन शोधन का आरोपपत्र पेश किया है। मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचने का आरोप है।
उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों और वन विभाग द्वारा जारी जब्ती आदेशों की अवहेलना करते हुए बेलेकेरी बंदरगाह परिसर में रखे गए लौह अयस्क को अवैध रूप से खरीदने का दोषी ठहराया गया है।
आरोपियों की मिलीभगत का खुलासा
ईडी ने एक बयान में कहा कि आशापुरा माइनकेम लिमिटेड, आईएलसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्वास्तिक स्टील प्राइवेट लिमिटेड, लक्ष्मी वेंकटेश्वर मिनरल्स, लाल महल लिमिटेड और पीजेएस ओवरसीज लिमिटेड से अवैध रूप से खरीदे गए लौह अयस्क को आरोपियों ने बेलेकेरी बंदरगाह के बंदरगाह संरक्षक महेश जे बिलिये की मिलीभगत से चीन में निर्यात किया।
इन आपराधिक गतिविधियों के कारण सरकारी खजाने को 44.09 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
मुख्य आरोपी का बड़ा खुलासा
जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी सतीश कृष्ण सेल ने जब्त लौह अयस्क की अवैध खरीद के लिए अन्य आरोपियों को लगभग 46.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
ईडी ने बताया कि जब्त लौह अयस्क को चीन में अंतिम खरीदारों को सीधे निर्यात करने के बजाय, इसे एक अघोषित विदेशी इकाई, जेआई (हेबेई) आयरन एंड स्टील इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, हांगकांग के माध्यम से निर्यात किया गया।
