कर्नाटक में हत्या के मामले में केसीओसीए के तहत कार्रवाई

कर्नाटक में हत्या का मामला
कर्नाटक के बंतवाल में अब्दुल रहमान (32) की हत्या के मामले में कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (केसीओसीए) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि 27 मई को बंतवाल ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र के कुरियाल गांव के एराकोडी इलाके में अब्दुल रहमान पर हमला हुआ था।
पुलिस के अनुसार, रहमान के साथ कलंदर शफी नामक एक अन्य व्यक्ति पर भी हमला किया गया, जिसमें शफी को गंभीर चोटें आईं, जबकि रहमान की जान चली गई।
इस घटना के बाद, 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि, पुडु गांव का एक आरोपी भरत राज उर्फ भरत कुमदेलु (29) अभी भी फरार है, और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 191(1) (गैरकानूनी सभा द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग), 191(2) (दंगा), 191(3) (घातक हथियारों का उपयोग करके दंगा), 118(1) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 118(2) (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 109 (हत्या का प्रयास), 103 (हत्या), और 190 (गैरकानूनी सभा) के तहत 27 मई को मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों का पूर्व में भी हत्या, हत्या के प्रयास और भड़काऊ भाषण देने जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्तता रही है, जिससे सामाजिक अशांति और सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।