कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू

कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नया ड्रेस कोड लागू किया है, जिसमें फटी जींस और बिना आस्तीन के कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम सरकारी कार्यालयों में गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। सर्कुलर का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। कर्मचारी संघ ने इस निर्णय का स्वागत किया है, जबकि सरकार ने कर्मचारियों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए नए नियम भी लागू किए हैं।
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कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू

कर्नाटक सरकार का नया ड्रेस कोड

कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू

कटे-फटे कपड़े नहीं पहन पाएंगे सरकारी कर्मचारी


कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नया ड्रेस कोड लागू किया है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (DPAR) द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, सरकारी कार्यालयों में फटी जींस और बिना आस्तीन के कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में गरिमा बनाए रखना है। आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।


डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने सभी सरकारी कर्मचारियों को अनुशासन बनाए रखने के लिए एक सख्त सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फटी जींस और बिना आस्तीन के कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है।


सरकार द्वारा जारी सर्कुलर विभिन्न विभागों के प्रमुखों, जिला कलेक्टरों, मुख्यमंत्री कार्यालय, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भेजा गया है। इसमें कार्यालय में उचित कपड़े पहनने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।


सर्कुलर जारी करने का कारण


सरकार ने बताया कि उन्हें जनता और कुछ संगठनों से शिकायतें मिली थीं कि कुछ कर्मचारी सरकारी कार्यालयों में अनुचित कपड़े पहनकर आ रहे हैं। हालांकि कर्मचारियों को अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहा गया था, लेकिन कई लोग इस निर्देश का पालन नहीं कर रहे थे। इसी कारण से सर्कुलर जारी किया गया है।


कर्मचारी संघ की प्रतिक्रिया


कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सी.एस. शताक्षरी ने इस सर्कुलर का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के ड्रेस कोड से दूसरों को शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए और कार्यालयों में शालीनता बनाए रखी जानी चाहिए।


सरकार ने कर्मचारियों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए लेजर और मूवमेंट रजिस्टर भी शुरू किए हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि कर्मचारियों को ऑफिस में आते-जाते समय इन लेजर में एंट्री करनी चाहिए, लेकिन कई लोग इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं।