कर्नाटक में 'ठग लाइफ' फिल्म की स्क्रीनिंग पर सुरक्षा की मांग, उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई से किया इनकार

उच्चतम न्यायालय का निर्णय
सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' की स्क्रीनिंग को लेकर सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कर्नाटक के थिएटर एसोसिएशन को सलाह दी कि वे इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख करें।
याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि कुछ समूह फिल्म की स्क्रीनिंग का विरोध कर रहे हैं और असामाजिक तत्वों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं, जिसमें सिनेमाघरों में आग लगाने की चेतावनी शामिल है।
फिल्म की रिलीज और विवाद
न्यायमूर्ति मिश्रा ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, 'अग्निशामक यंत्र लगाएं' और याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी।
'ठग लाइफ' 5 जून को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई।
हालांकि, हासन की विवादास्पद टिप्पणी के कारण यह फिल्म कर्नाटक में रिलीज नहीं हो सकी। यह फिल्म 70 वर्षीय अभिनेता द्वारा 1987 की 'नायकन' के बाद मणिरत्नम के साथ की गई दूसरी फिल्म है।
फिल्म को तेलुगु, हिंदी और मलयालम में भी रिलीज किया गया है।