कर्नाटक में गोहत्या के विरोध में भड़काऊ भाषण देने पर मामला दर्ज

कर्नाटक के पेर्ने गांव में गोहत्या के खिलाफ एक बड़े प्रदर्शन के दौरान गणराज भट केदिला पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (2) के तहत कार्रवाई की है। प्रदर्शन का आयोजन ‘गो माता संरक्षण चटुवली पेर्ने’ संगठन द्वारा किया गया था। इस घटना के पीछे धार्मिक समुदायों के बीच नफरत फैलाने का इरादा बताया जा रहा है। आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
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कर्नाटक में गोहत्या के विरोध में भड़काऊ भाषण देने पर मामला दर्ज

कर्नाटक में गोहत्या के खिलाफ प्रदर्शन

कर्नाटक के पेर्ने गांव में गोहत्या के खिलाफ चल रहे एक प्रदर्शन के दौरान, गणराज भट केदिला पर भड़काऊ भाषण देने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (2) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि यह कदम समूहों के बीच घृणा भड़काने के इरादे से दिए गए भाषण के चलते उठाया गया है, और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।


गोहत्या के खिलाफ प्रदर्शन का विवरण

गोहत्या की घटना के विरोध में आयोजित प्रदर्शन


बंटवाल तालुक के पेर्ने गांव में गोहत्या के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें गणराज भट केदिला पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया। पुलिस के अनुसार, यह घटना छह सितंबर को हुई थी। प्रदर्शन का आयोजन ‘गो माता संरक्षण चटुवली पेर्ने’ संगठन द्वारा किया गया था, जो सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक चला।


धार्मिक समुदायों के बीच नफरत फैलाने का आरोप

धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और दुश्मनी की भावना को भड़काने का इरादा


पुलिस द्वारा दर्ज की गई शिकायत में कहा गया है कि गणराज भट केदिला ने जानबूझकर विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए उत्तेजक भाषण दिया। इस मामले में उप्पिनंगडी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 353 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।