कर्नाटक के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप मामले में उम्रकैद की सजा

बेंगलुरु कोर्ट का फैसला
बेंगलुरु: कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने जेडीएस से निष्कासित पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस में 47 वर्षीय घरेलू नौकरानी के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया। इसके साथ ही, उन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
गिरफ्तारी और जांच
प्रज्वल रेवन्ना, जो हासन से सांसद रह चुके हैं, को 31 मई को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी उस समय हुई जब महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कर्नाटक सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। इसके बाद कई महिलाओं ने उनके खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई।
जब अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया, तब उनके परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं।
चार्जशीट और राजनीतिक प्रभाव
कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने पिछले साल अगस्त में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 2144 पृष्ठों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें यौन उत्पीड़न और बलात्कार के आरोप शामिल थे। 26 अप्रैल को उनके कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए थे, जिसने कर्नाटक की राजनीति में हलचल मचा दी। इस विवाद के चलते रेवन्ना विदेश चले गए थे, लेकिन जर्मनी से लौटने पर उन्हें बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया।