कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता को विवादास्पद टिप्पणी के लिए माफी मांगने का निर्देश दिया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता एन रविकुमार को उनकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए माफी मांगने का निर्देश दिया है। रविकुमार ने डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी कहा था। न्यायालय ने इस टिप्पणी को अस्वीकार्य मानते हुए कहा कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। रविकुमार ने अपनी टिप्पणी को भावनात्मक आवेग में किया गया बताया और भाजपा की जिम्मेदारी का उल्लेख किया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और न्यायालय की टिप्पणियों के बारे में।
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता को विवादास्पद टिप्पणी के लिए माफी मांगने का निर्देश दिया

कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा के सदस्य एन रविकुमार को कलबुर्गी की डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम के खिलाफ की गई उनकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए मौखिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया है। रविकुमार ने उन्हें कथित तौर पर पाकिस्तानी कहा था। न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की अवकाश पीठ ने यह आदेश उस समय दिया जब रविकुमार ने अपनी टिप्पणी के संबंध में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।


रविकुमार की माफी

रविकुमार ने अपनी सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। उन्होंने इसे भावनात्मक आवेग के तहत बताया और कहा कि भाजपा एक जिम्मेदार पार्टी है, और उनकी टिप्पणी इसके चरित्र के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा, "यह एक भावनात्मक टिप्पणी थी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। भाजपा एक जिम्मेदार केंद्रीय सत्तारूढ़ पार्टी है। मेरी ओर से ऐसी टिप्पणी करना सही नहीं था। मैं अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगना चाहता हूं।"


न्यायालय की टिप्पणी

न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह के बयान देना उचित नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश और सुप्रीम कोर्ट में एक मौजूदा मंत्री के साथ हुई घटना का संदर्भ दिया, जहां जनजातीय मामलों के मंत्री विजय शाह ने एक भारतीय सेना की अधिकारी के बारे में सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। न्यायाधीश ने कहा कि रविकुमार को भी इस तरह के बयानों से बचना चाहिए।


सांप्रदायिक टिप्पणी का संदर्भ

रविकुमार उस समय विवाद में फंसे जब उन्होंने एक भाजपा नेता की गिरफ्तारी से संबंधित एक स्थानीय घटना पर सवाल उठाया और कथित तौर पर सांप्रदायिक संदर्भ में डिप्टी कमिश्नर को पाकिस्तान से जोड़ा।